Punjab

पंजाब बाल अधिकार आयोग ने सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दिए आदेश

Punjab Child Rights Commission : पंजाब राज्य बाल अधिकार आयोग द्वारा एक पत्र जारी करते हुये पंजाब राज्य के एडीशनल डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (साईबर क्राइम) को सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही के लिए आदेश दिए गए हैं.

पंजाब राज्य बाल अधिकार आयोग के चेयरमैन कंवरदीप सिंह के हस्ताक्षर से जारी पत्र में कहा गया कि सोशल मीडिया का प्रभाव बच्चों पर दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है और कुछ लोग पैसा कमाने की खातिर सोशल मीडिया पर गलत कंटैंट/सामग्री लगातार अपलोड कर रहे हैं जिसका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ना यकीनी है.

सोशल मीडिया से हटाने और बैन करने के लिए कार्यवाही की जाये

उन्होंने कहा कि सोसल मीडिया (फेसबुक, इनस्टाग्राम) पर अश्लील भाषा, दोहरे-अर्थ वाली वीडियो, नशों और गन कल्चर को उत्साहित करने वाली वीडियोज को तुरंत प्रभाव से सोशल मीडिया से हटाने और बैन करने के लिए कार्यवाही की जाये.

2012 की धाराओं के अंतर्गत मामले दर्ज किये जाएँ

उन्होंने हिदायत दी कि ऐसी सामग्री पर नजर रखने के लिए मुख्य दफ्तर में एक नोडल अफसर नामित किया जाये. यदि ऐसे कंटैंट विदेशों से अपलोड होते हैं तो उनकी साइट पर पाबंदी लगाने के लिए कार्यवाही की जाये. अपलोड कंटैंट को देख कर कंटैंट तैयार करने और सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध बीएनएस 2023 आईटी एक्ट, 2000 और पोक्सो एक्ट, 2012 की बनती धाराओं के अंतर्गत मामले दर्ज किये जाएँ. आयोग ने उक्त हिदायत के मद्देनजर की गई कार्यवाही के बारे 15 दिनों के अंदर- 2 आयोग को लिखित तौर पर अवगत करवाने के लिए भी कहा है.

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