राष्ट्रीय

मुन्ना भाई जैसी हरकत पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CTET परीक्षा में प्रॉक्सी भेजने वाले को फटकार

Supreme Court : दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) में एक प्रॉक्सी कैंडिडेट का इस्तेमाल करने के आरोप में फंसे अभियुक्त को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने कहा कि ऐसे कृत्य पूरे परीक्षा सिस्टम को खराब करते हैं और मेहनती अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होता है.

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान बॉलीवुड फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ का हवाला देते हुए कहा कि, मुन्ना भाई को अंदर रहना चाहिए. फिल्म में भी एक नकली कैंडिडेट के जरिए परीक्षा देने का दृश्य था, जिसे कोर्ट ने इस मामले से जोड़ा.

तीन के खिलाफ दायर की गई चार्जशीट, दो को मिली जमानत

अभियुक्त की ओर से पेश वकील ने बताया कि इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, जिनमें से दो को पहले ही जमानत मिल चुकी है. जिस व्यक्ति ने असली परीक्षार्थी की जगह परीक्षा दी थी, उसे भी जमानत दी जा चुकी है.

हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य अभियुक्त को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद तय की.

बायोमेट्रिक मिलान में उजागर हुआ फर्जीवाड़ा

आरोप है कि 15 दिसंबर 2024 को आयोजित परीक्षा में एक फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ लिया गया था, जिसका बायोमेट्रिक मिलान नहीं हुआ. जांच में पाया गया कि असली अभ्यर्थी संदीप सिंह पटेल की जगह कोई और व्यक्ति फर्जी प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा दे रहा था.

अभियुक्त ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि वह परीक्षा के दिन बीमार था और अस्पताल में भर्ती था, इसलिए उसके स्थान पर किसी ने परीक्षा दी, इसकी उसे जानकारी नहीं थी.

शिक्षा प्रणाली की साख पर नुकसान

हाईकोर्ट ने उसकी दलील को खारिज करते हुए कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी और के स्थान पर परीक्षा देता है, तो यह न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि शिक्षा प्रणाली की साख को भी नुकसान पहुंचाता है.

इस पूरे मामले ने एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी की जरूरत को उजागर किया है.

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