गठबंधन का नाम ‘INDIA’ रखने पर बढ़ा विवाद, 26 पार्टियों के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत

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विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम जबसे ‘इंडिया’ रखा है तबसे सियासत गरमाई हुई है। लगातार आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरु हो गया है। इसी बीच विपक्षी गठबंधन का नाम ‘इंडिया’ रखने को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है।  इंडिया का मतलब ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव एलायंस’ है। इस नाम को लेकर 26 राजनीतिक दलों के खिलाफ शिकायत की गई है। गठबंधन के खिलाफ दिल्ली के बाराखंभा रोड पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की गई है।

दरअसल आपको बतातें चलें केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए बेंगलुर में विपक्षी दलों के नेता एकजुट हुए। इस दौरान विपक्ष के 26 दलों के गठबंधन का नाम I.N.D.I.A रखा गया। इस नाम को रखने के लिए 26 पार्टियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बतातें चलें शिकायत में कहा गया: #INDIA नाम रखना एंबलम एक्ट 2022 का उल्लंघन है। इस एक्ट के तहत कोई भी ‘इंडिया’ नाम अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, इससे लोगों की भावना आहत हुई है।

आखिर क्या है प्रतीक अधिनियम?

आपको बतातें चलें यह मामला प्रतीक अधिनियम की धारा 2 (सी) के तहत दर्ज किया गया है। ‘प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग के निवारण) अधिनियम के मुताबिक, यह निशानों और नामों के आधिकारिक इस्तेमाल को नियंत्रित करता है ताकि उनके अनुचित उपयोग से बचा जा सके और राष्ट्रीय प्रतीकों की सुरक्षा कर सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर प्रतीक अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो प्रतीक अधिनियम की धारा 5 में किसी भी व्यक्ति पर 500 रुपयेका जुर्माना लगाने की सजा का प्रावधान है।

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