पंजाब पुलिस ने सीमा पार से संचालित ड्रग कार्टेल का किया भंडाफोड़, महिला समेत चार गिरफ्तार

Chandigarh/Amritsar :

पंजाब पुलिस ने सीमा पार से संचालित ड्रग कार्टेल का किया भंडाफोड़, महिला समेत चार गिरफ्तार

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Chandigarh/Amritsar : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत नशे के खिलाफ जारी अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने अमृतसर के गांव इब्बन कलां की रहने वाली मंदीप कौर (27) और उसके तीन साथियों को 5.2 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर सीमा पार से संचालित ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया है। यह जानकारी रविवार को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों की पहचान आलम अरोड़ा (23) और मनमीत उर्फ गोलू (21), दोनों निवासी जनता कॉलोनी, छेहरटा, अमृतसर, और तरनतारन के एक 18 वर्षीय युवक (जिसका नाम गोपनीय रखा गया है) के रूप में हुई है।

डीजीपी गौरव यादव ने दी जानकारी

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी मंदीप कौर के एक व्यक्ति से संबंध थे, जिसने उसे पाकिस्तान स्थित तस्करों से जोड़ा था। आरोपी मंदीप कौर का पैतृक घर तरनतारन के सीमावर्ती गांव खालड़ा में स्थित है, जो भारत-पाकिस्तान सीमा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है।

आरोपी मंदीप पुलिस की वर्दी पहनकर नशे की तस्करी करती थी

डीजीपी ने कहा कि जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी मंदीप अक्सर पुलिस की वर्दी पहनकर नशे की तस्करी की गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देती थी। इस मामले में अन्य संबंधों की जांच की जा रही है।

पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी

पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि महिला नशा तस्कर द्वारा ड्रग कार्टेल चलाने की पुख्ता सूचना मिलने के बाद, डीसीपी जांच रविंदर पाल सिंह संधू, एडीसीपी जांच नवजोत सिंह और एसीपी उत्तरी कमलजीत सिंह की निगरानी में तथा सीआईए-1 प्रभारी इंस्पेक्टर अमोलकदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अमृतसर के छेहरटा क्षेत्र से मंदीप कौर और उसके दो सहयोगियों, आलम और मनमीत को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि आरोपी मंदीप कौर द्वारा एक अन्य व्यक्ति की संलिप्तता का खुलासा किए जाने पर पुलिस टीम ने उसे भी उसी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया।

सीपी ने कहा कि मामले की आगे जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगी होने की संभावना है।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में 20 मार्च 2025 को एफआईआर नंबर 53 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी), 21(बी) और 29 के तहत अमृतसर के थाना छेहरटा में मामला दर्ज किया गया है।

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