Rajasthan News : राजस्थान में मेडिकल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 की चयन प्रक्रिया पर बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है. राजस्थान हाईकोर्ट ने इंटरव्यू शुरू होने से मात्र एक घंटे पहले ही पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी. उस समय राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 13 अप्रैल 2026 को इंटरव्यू के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं और अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके थे.
यह आदेश हाईकोर्ट की एकलपीठ ने डॉ. अमित कुमार शर्मा सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया. अदालत ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और चयन प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आगे प्रक्रिया जारी रहने से उम्मीदवारों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं. इसी आधार पर मामले की अगली सुनवाई तक पूरी प्रक्रिया को स्थगित करने के निर्देश दिए गए.

सिर्फ इंटरव्यू पर चयन करने पर सवाल
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि विज्ञापन में लिखित परीक्षा का उल्लेख होने के बावजूद उसे नहीं कराया गया और चयन केवल इंटरव्यू के आधार पर किया जा रहा है, जिससे निष्पक्षता पर असर पड़ता है. साथ ही इंटरव्यू के मूल्यांकन के लिए किसी स्पष्ट और पारदर्शी मानक की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई.
भर्ती प्रक्रिया आगे न बढ़ाने के निर्देश
कोर्ट में यह भी दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इंटरव्यू के अंक कुल अंकों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए, लेकिन इस भर्ती में इसका पालन नहीं किया गया. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दीपेंद्र यादव ने पक्ष रखा.
हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि चयनित उम्मीदवारों और मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों को भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाए, ताकि अंतिम निर्णय सभी पर समान रूप से लागू हो सके. इसके साथ ही राज्य सरकार और RPSC को भर्ती प्रक्रिया आगे न बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं.
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