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झारखंड में दीपावली और त्योहारों पर पटाखों के लिए नई गाइडलाइन, समय और क्लस्टर में बिक्री अनिवार्य

फटाफट पढ़ें

  • दीपावली पर पटाखे रात 8 से 10 बजे
  • छठ, गुरुपर्व, क्रिसमस पर अलग समय
  • 125 डेसिबल से कम पटाखे ही बिकेंगे
  • उल्लंघन पर कार्रवाई कानून अनुसार होगी
  • शहरों में क्लस्टर और लाइसेंस अनिवार्य

Jharkhand Firecracker Guidelines : झारखंड में दीपावली पर पटाखे केवल रात के 8 बजे से 10 बजे तक जलाने की अनुमति होगी. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का हवाला देते हुए दीपावली सहित अन्य त्योहारों में आतिशबाजी और पटाखे जलाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. आधिकारिक सूचना के अनुसार, दीपावली के साथ-साथ छठ और गुरु पर्व पर भी केवल दो-दो घंटे पटाखे जलाने की की छूट होगी. वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर पर पटाखे केवल 35 मिनट तक जलाने की अनुमति दी गई है.

निर्धारित समय पर ही पटाखे जलाने की अनुमति

छठ के दिन सुबह 6 से आठ बजे तक, गुरुपर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक, और क्रिसमस एवं नववर्ष पर 31 दिसंबर की रात 11: 55 मिनट से 12:30 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति होगी.
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि झारखंड के उन शहरों में जहां वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषप्रद है, वहां निर्धारित समय पर ही पटाखे चलाए जा सकेंगे. ऐसे शहरों में 125 डेसिबल से कम ध्वनि स्तर वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी.

शहरों में क्लस्टर बनाए गए

वही उच्च ध्वनि वाले या अवैध पटाखों की बिक्री और उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को भी इस संबंध में पत्र भेजा गया है. शहरी इलाकों में पटाखों की बिक्री के लिए खुली जगहों पर क्लस्टर बनाए जा रहे हैं और खुदरा विक्रेता केवल इन्हीं क्लस्टरों में दुकान लगा सकेंगे. झारखंड की राजधानी रांची में चार से पांच क्लस्टर बनाए गए हैं. इसके अलावा, पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं. सभी विक्रेताओं को इसका पालन करना होगा. पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा.

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