
Chandigarh : पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में और अधिक अवसर देने और लिंग समानता को प्रोत्साहित करने की ओर एक बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब सिविल सेवा (महिलाओं के लिए पदों में आरक्षण) नियम तैयार करके लागू कर दिए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह नियम लागू होने से राज्य के सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में ग्रुप-ए, बी, सी और डी की नौकरियों में हर वर्ग की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होगा।
मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सीएम मान का किया धन्यवाद
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने इस फैसले पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह कदम पंजाब सरकार की लिंग-निरपेक्ष, समान समाज बनाने की ओर वचनबद्धता का प्रमाण है। यह नीति महिलाओं की सरकारी प्रशासन और नीति-निर्धारण में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है, जिससे राज्य की प्रशासनिक और सामाजिक संरचना और मजबूत होगी।
सरकारी नौकरी में महिलाओं को मिले प्राथमिकता
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने महिलाओं को सरकारी सेवाओं में और अधिक अवसर मुहैया करवाने को अपनी प्राथमिकता बनाया है। यह बड़ा फैसला न सिर्फ महिलाओं के लिए न्याययुक्त नुमाइंदगी को सुनिश्चित करेगा, बल्कि सरकार के प्रगतिशील और रंगला पंजाब के सपने को हकीकत बनाने की ओर भी एक अहम कदम साबित होगा।
सरकारी प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी राज्य के लिए महत्वपूर्ण फैसला
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकारी प्रशासन में महिलाओं को समर्थ बनाना, राज्य के समग्र विकास और चमकते भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण फैसला है।
उन्होंने आखिर में कहा कि यह उद्यम लागू करके पंजाब सरकार ने फिर साबित किया है कि वह सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं को बराबरी के मौके और न्याययुक्त नुमाइंदगी देने के लिए वचनबद्ध है, ताकि राज्य का प्रशासनिक ढांचा और संतुलित और विकसित बन सके।
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