
Sambhal News : उत्तर प्रदेश के संभल में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद की सुनवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा एक्शन लिया है। हाईकोर्ट ने संभल की जिला न्यायालय में चल रहे मुकदमे की सुनावई पर रोक लगा दी है। इस मामले में सभी पक्षों को एक महीने के भीतर जवाब दाखिल करना होगा।
संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतजामियां कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है। पक्षकारों को चार हफ्ते तक का समय दिया गया है जवाब दाखिल करने के लिए। वहीं पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को दो हफ्ते में अपना रिज्वांइडर यानी प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से जिला अदालत में चल रही मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगने से मुस्लिम पक्ष को फौरी राहत मिली है। अब मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में बुधवार, 8 जनवरी को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई
इंतजामिया कमेटी ने दायर की थी याचिका
बता दें कि शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी द्वारा दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 25 फरवरी को फिर से सुनवाई होगी। 25 फरवरी को फ्रेश केस के तौर पर मामले की सुनवाई की जाएगी।
यह मामला संभल जिले की अदालत में 19 नवंबर को दाखिल किया गया था, जिसमें हरिशंकर जैन और अन्य ने मुकदमा दायर कर शाही जामा मस्जिद के स्थान को पूर्व में मंदिर होने का दावा किया था। इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने मामले के तथ्यों की जांच के लिए सर्वे करने का आदेश दिया था। 24 नवंबर को जब सर्वे किया गया, तब इस दौरान हुई हिंसा में चार लोगों की जान चली गई।
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