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Hyderabad: फ्री पानी नहीं देने पर लगा रेस्टोरेंट पर 5 हजार का जुर्माना

Hyderabad: हैदराबाद में एक रेस्तरां मालिक को अपने ग्राहकों को मुफ्त पानी देना महंगा पड़ा। वास्तव में, रेस्तरां में खाना खाने आने वाले व्यक्ति को पानी के लिए भी पैसे देने पड़े। उससे भी सर्विस चार्ज वसूला गया था। रेस्तरां के खिलाफ ग्राहक ने हैदराबाद के “जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-III” में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें उसकी जीत हुई और रेस्तरां को 45 दिन के अंदर ग्राहक को मुआवजा देने का आदेश दिया गया।

Hyderabad: 50 रुपये में आधा लीटर की बोतल दी गई

सिकंदराबाद निवासी शिकायतकर्ता ने कुछ समय पहले “सीबीआई कॉलोनी” में एक परेशान करने वाले अनुभव के बारे में बताया। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद उसने प्लास्टिक की बोतल से पानी मांगा। उसने कर्मचारियों को बताया कि वह प्लास्टिक से एलर्जी है और रेग्यूलर पानी चाहती है, लेकिन कर्मचारियों ने उसे पानी नहीं दिया। इसके बाद उसके पास 50 रुपये की आधा लीटर की खुद की लेबल वाली पानी की बोतल खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

आयोग के आदेश में क्या कहा गया?

आयोग ने रेस्तरां को जीएसटी के साथ सेवा शुल्क वापस करने और ₹5,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया। रेस्तरां को भी 45 दिनों के भीतर ₹1,000 की मुकदमेबाजी लागत का भुगतान करने के लिए कहा गया। तेलंगाना सरकार के एमए एंड यूडी विभाग ने पिछले साल यह कानून बनाया था कि सभी होटलों, रेस्तरांों और भोजनालयों को एमआरपी पर बोतलबंद पानी और शुद्ध पानी मुफ्त में उपलब्ध कराना होगा।

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