UP : उन्नाव रेप कांड में कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, दो हफ्ते की मिली अंतरिम जमानत
UP : बीजेपी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर वर्ष 2017 में उन्नाव में नाबालिग लड़की का अपहरण और उसका दुष्कर्म करने के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।
उन्नाव रेप कांड मामले में जेल में बंद बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। गुरुवार को कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। सेंगर को मेडिकल आधार पर दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी गई है।
आजीवन कारावास की सजा काट रहा
कुलदीप सिंह सेंगर वर्ष 2017 में उन्नाव में नाबालिग लड़की का अपहरण और उसका दुष्कर्म करने के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और अन्य लोगों को एक अगस्त 2019 को सीआरपीएफ की सुरक्षा देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने घटना के संबंध में दर्ज सभी 5 मामलों को लखनऊ की अदालत से दिल्ली की एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।
सीआरपीएफ की सुरक्षा
साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपये देने का भी आदेश भी दिया था। रेप की पीड़िता, परिवार के सदस्यों और उसके वकीलों को सीआरपीएफ की सुरक्षा दी गई है। इस जिम्मेदारी से सीआरपीएफ को हटाने की अनुमति के लिए केंद्र सरकार ने कोर्ट का रुख किया था। जिस पर अदालत ने बीते सितंबर महीने में केंद्र की याचिका पर पीड़िता और उसके परिवार से जवाब मांगा था।
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