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Tirupati : तिरुपति प्रसाद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश… नई SIT करेगी जांच, ये अधिकारी होंगे शामिल

Tirupati : सुप्रीम कोर्ट में तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद विवाद पर सुनवाई शुरू हुई। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मांग को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हम स्वतंत्र एसआईटी का सुझाव देते हैं। स्वतंत्र एसआईटी में 2 सीबीआई से, 2 राज्य सरकार से और 1 FSSAI से हो सकता है. FSSAI इसलिए क्योंकि भोजन के परीक्षण के मामले में वे सबसे विशेषज्ञ शीर्ष निकाय है। हम नहीं चाहते कि यह राजनीतिक नाटक बने। स्वतंत्र निकाय होगा तो आत्मविश्वास रहेगा।

कोर्ट ने कहा कि पांच सदस्यीय जांच टीम बनाई जाए। इस टीम में दो अधिकारी सीबीआई से, दो अधिकारी राज्य सरकार के और एक अधिकारी FSSAI का हो। हम अदालत को राजनीतिक लड़ाई के प्लेटफार्म में तब्दील होने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। राज्य सरकार की SIT जांच नहीं करेगी और नई SIT बनाई।

ये है मामला

कोर्ट ने सरकार से सवाल किए थे कि प्रसाद के लड्डू बनाने में दूषित घी का इस्तेमाल किया गया था या नहीं? लोगों ने शिकायत की थी कि लड्डू का स्वाद ठीक नहीं था।

जानकारी के लिए बता दें कि पिछली सरकारें तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी का प्रयोग करती थीं। जगतमोहन सरकार सत्ता से गई तो आंध्रप्रदेश में चंद्र बाबू नायडू की सरकार बनी। मंंदिर बोर्ड ने NDDB CALF को घी के सैंपल भेजे। जांच में पता चला कि घी मिलावटी है। जिसके बाद NDDB CALF ने रिपोर्ट में बताया कि फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी पाई गई है।

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