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सलमान खान के खिलाफ जयपुर पुलिस को जमानती वारंट तामील कराने के आदेश, 6 फरवरी को तलब

Jaipur News : बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अभिनेता के खिलाफ जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा राजश्री पान मसाला के प्रचार को लेकर 10 हजार रुपये का जमानती वारंट तामील करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्हें 6 फरवरी को आयोग के समक्ष पेश होने का आदेश भी दिया गया है।

राजश्री पान मसाला का भ्रामक विज्ञापन

यह मामला राजश्री पान मसाला के एक विज्ञापन से जुड़ा है, जिसमें उत्पाद को कथित तौर पर केसरयुक्त बताया गया था। आयोग का कहना है कि इस विज्ञापन से उपभोक्ताओं को गुमराह किया गया है। उपभोक्ता आयोग ने 6 जनवरी को उक्त विज्ञापन के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद 9 जनवरी को कोटा के नयापुरा स्टेडियम के सामने उसी विज्ञापन का साइन बोर्ड लगाए जाने की खबर सामने आई। यह आयोग के आदेशों की अवहेलना मानी गई।

अवमानना याचिका और कड़ी कार्रवाई

याचिकाकर्ता योगेंद्र सिंह की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष एवं न्यायिक सदस्य ग्यारसी लाल मीणा ने सख्त रुख अपनाया। आयोग ने जयपुर पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि सलमान खान के खिलाफ जारी 10 हजार रुपये के जमानती वारंट की तामील सुनिश्चित की जाए।

6 फरवरी को पेश होने का आदेश

आयोग ने कहा है कि अभिनेता सलमान खान को 6 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष पेश होना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया कि भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ताओं के अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है।

कानूनी दृष्टिकोण

इस मामले में आयोग ने यह भी कहा कि झूठे या भ्रामक दावों के जरिए प्रचार करना कानूनन अपराध है और आदेशों की अनदेखी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कड़ी सजा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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