Meenakshi Natarajan : कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस संबंध में बुधवार (10 जून, 2026) देर रात एक याचिका दायर की गई. बताया जा रहा है कि उनके वकील गुरुवार सुबह 10:30 बजे अदालत के समक्ष मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं.
मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया गया. रिटर्निंग ऑफिसर ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की आपत्ति को स्वीकार करते हुए यह फैसला लिया. आपत्ति में कहा गया था कि नटराजन ने तेलंगाना में उनके खिलाफ लंबित एक आपराधिक मामले का उल्लेख अपने नामांकन पत्र में नहीं किया.
हैदराबाद कोर्ट नोटिस का जिक्र नहीं किया गया
नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है. पार्टी का कहना है कि यह निर्णय नियमों के अनुरूप नहीं है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के बावजूद तीसरी राज्यसभा सीट हासिल करने के लिए बीजेपी ने यह रणनीति अपनाई है.
रिटर्निंग ऑफिसर के अनुसार, वर्ष 2025 में हैदराबाद की एक अदालत से जारी नोटिस के संबंध में मीनाक्षी नटराजन अपना जवाब दाखिल कर चुकी थीं. हालांकि, उन्होंने नामांकन के साथ जमा किए गए फॉर्म-26 में इस मामले का कोई उल्लेख नहीं किया. इसी आधार पर उनके नामांकन को अधूरा मानते हुए खारिज कर दिया गया.
केवल नोटिस जारी होना लंबित मामला नहीं
वहीं कांग्रेस का तर्क है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, जिसे नामांकन में अनिवार्य रूप से घोषित किया जाना चाहिए था. पार्टी का कहना है कि अब तक किसी निजी मामले में उनके खिलाफ किसी अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने की स्थिति सामने नहीं आई है और केवल नोटिस जारी होने को लंबित आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता.
दूसरी ओर, बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों को अपने खिलाफ लंबित मामलों की पूरी जानकारी देना अनिवार्य है. पार्टी के अनुसार, जानकारी का खुलासा न करके मीनाक्षी नटराजन ने निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया.
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