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GST कटौती से होटल किराया हुआ सस्ता, जानें नई व्यवस्था और कैसे मिलेगा फायदा

GST Cut Benefits : देश में होटल के कमरों पर जीएसटी में हुई कटौती का फायदा ग्राहकों को 22 सितंबर से मिलने लगा है. होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) के अनुसार, अब 7500 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल कमरों पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत की जगह केवल पांच प्रतिशत है.

देश में अधिकांश होटल कमरों का दैनिक किराया 7500 रुपये तक होता है. वहीं, जिन कमरों का किराया 7500 रुपये से अधिक है, उन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू है. इस श्रेणी के कमरों में खाने-पीने की वस्तुओं पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जबकि अन्य कमरों और सामान्य खाने-पीने पर पांच प्रतिशत जीएसटी ही लगाया जाता है.

महंगे कमरों के फूड पर भी 5% जीएसटी लागू करने की अपील

एफएचआरएआई ने सरकार से आग्रह किया है कि 7500 रुपये से ऊपर किराए वाले कमरों के फूड आइटम्स पर भी पांच प्रतिशत जीएसटी लागू किया जाए. एफएचआरएआई के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जायसवाल ने बताया कि होटल उद्योग जीएसटी कटौती के फैसले का पूरी तरह से पालन कर रहा है. हालांकि, सरकार ने पांच प्रतिशत जीएसटी के तहत मिलने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट को खत्म कर दिया है, जिससे होटल उद्योग के निवेश पर असर पड़ सकता है, लेकिन इससे ग्राहकों को मिलने वाले लाभ पर कोई असर नहीं पड़ा है.

इनपुट टैक्स क्रेडिट बंद, किराया स्थिर

होटल मालिकों का कहना है कि 22 सितंबर से पहले 12 प्रतिशत जीएसटी के साथ उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलता था. वे साफ-सफाई जैसी सेवाओं के लिए हाउसकीपिंग पर जीएसटी का भुगतान करते हैं, जिस पर पहले सरकार टैक्स वापस करती थी, लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त हो गई है. इसके बावजूद, कमरे के किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है.

ग्राहकों की मर्जी से वसूला जाता है सेवा शुल्क

एफएचआरएआई ने यह भी दावा किया है कि देश भर के 98 प्रतिशत होटल और रेस्टोरेंट सेवा शुल्क नहीं लेते हैं. शेष दो प्रतिशत रेस्टोरेंट सेवा शुल्क लेते हैं, लेकिन वह ग्राहक की सहमति से ही बिल में जोड़ते हैं. यदि ग्राहक सेवा शुल्क नहीं देना चाहता तो बिल से इसे हटाना अनिवार्य है. इसके उल्लंघन पर ग्राहक एफएचआरएआई से शिकायत कर सकते हैं और सेवा शुल्क वापस पा सकते हैं.

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