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लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज, हादसे में 15 लोगों की हुई थी मौत

Lucknow Fire Case : लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड के आरोपी सुरेंद्र प्रसाद शुक्ला को अदालत से राहत नहीं मिली है. जिला जज मलखान सिंह ने शनिवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. सुरेंद्र शुक्ला उस इमारत के हिस्सेदार हैं, जिसमें आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई थी.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले में लगाए गए आरोप गंभीर हैं और परिसर को आवश्यक कानूनी मंजूरी एवं सुरक्षा नियमों का पालन किए बिना संचालित किया जा रहा था. कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत रिकॉर्ड आरोपी की भूमिका को दर्शाते हैं.

अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

22 जून को हुआ था भीषण अग्निकांड

यह हादसा 22 जून 2026 को लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुआ था. तीन मंजिला व्यावसायिक इमारत में लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की झुलसकर मौत हो गई थी, जबकि सात अन्य लोग घायल हुए थे.

यह इमारत पुरनिया बाजार के पास अलीगंज के पॉश रिहायशी क्षेत्र में स्थित है, जहां कैफे और कोचिंग सेंटर संचालित होते हैं. हादसे के समय बिल्डिंग के बाहर मौजूद परिजन अपने प्रियजनों को बचाने की गुहार लगाते हुए रोते-बिलखते नजर आए थे.

जांच में अधिकारियों की लापरवाही उजागर

लखनऊ अग्निकांड की जांच में कई अधिकारियों की लापरवाही सामने आई थी. लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की जांच रिपोर्ट में 19 इंजीनियरों और 6 पीसीएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी.

मुख्यमंत्री योगी ने दिए थे सख्त कार्रवाई के निर्देश

घटना की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना अलीगढ़ दौरा बीच में छोड़कर लखनऊ लौट आए थे, उन्होंने कहा था कि मामले की गहराई से जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी.

ये भी पढ़ें- अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, 8 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा घायल

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