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झुंझुनूं के विक्रम हत्याकांड में 5 दोषियों को उम्रकैद, एक आरोपी बरी

Jhunjhunu Murder Case : राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चर्चित विक्रम हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अपर सेशन न्यायालय, चिड़ावा ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं, एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 10 सितंबर 2019 की है. आरोपियों ने विक्रम का चिड़ावा कॉलेज ग्राउंड से अपहरण कर लिया था. इसके बाद उसे खेत में ले जाकर बेरहमी से मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई. इस निर्मम हत्या की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी.

पिता की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला

घटना के बाद मृतक के पिता विद्याधर, जो राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबुलरी (RAC) से सेवानिवृत्त जवान हैं, ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने मामले की गहन जांच करते हुए साक्ष्य जुटाए, गवाहों के बयान दर्ज किए और आरोपियों के खिलाफ मजबूत चार्जशीट अदालत में पेश की.

लंबी सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष महत्वपूर्ण गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रस्तुत किया. सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने जोगेंद्र, महेन्द्री देवी, रचना देवी, जलेसिंह और रामसिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

एक आरोपी बरी, एक की हो चुकी थी मौत

मामले में नामजद आरोपी अंकित कस्वां पुत्र सत्यपाल निवासी नंदरामपुरा (मंड्रेला) को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. वहीं, मुख्य आरोपी जोगेंद्र के पिता इंद्राज की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई.

प्रेम विवाह की रंजिश बना थी हत्या की वजह

यह मामला झुंझुनूं जिले के सबसे चर्चित हत्याकांडों में शामिल रहा है. अभियोजन के अनुसार, प्रेम विवाह की रंजिश में इस हत्या को अंजाम दिया गया था, जिसने उस समय पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था.

करीब सात वर्ष बाद आए इस फैसले को पीड़ित परिवार के लिए न्याय की बड़ी जीत माना जा रहा है. फैसला सुनाए जाने के बाद मृतक विक्रम के पिता की आंखें कोर्ट परिसर में ही नम हो गईं.

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