Child Abuse Case : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद सहित चार लोगों पर बच्चों से कुकर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। झूंसी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी है। पुलिस तथ्यों, साक्ष्यों और बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।
विवेचना निष्पक्ष, स्वतंत्र और शीघ्र हो
इससे पहले शनिवार को जिला अदालत के पाक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस को आदेश दिया था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि विवेचना निष्पक्ष, स्वतंत्र और शीघ्र हो। साथ ही पीड़ित बच्चों की पहचान और गरिमा की रक्षा की जाए।
पीड़ित बच्चों के भी बयान दर्ज
शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने पिछले महीने कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर माघ मेले के दौरान नाबालिग लड़कों से कुकर्म का आरोप लगाया गया था। अदालत में पीड़ित बच्चों के बयान भी दर्ज कराए गए थे। इसके बाद कोर्ट ने पुलिस से मामले की जांच रिपोर्ट मांगी थी।
नाबालिग लड़कों से गलत काम
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर महाकुंभ 2025 के दौरान भी दो किशोरों से कुकर्म करने का आरोप है। एफआईआर में यह तथ्य भी शामिल किया गया है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में नाबालिग लड़कों से गलत काम किया जाता था। आरोप है कि गुरु सेवा का दबाव बनाकर बच्चों से यह अपराध किया जाता था।
मामला दर्ज कर आगामी जांच तेज
कोर्ट ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और इसमें लैंगिक उत्पीड़न के स्पष्ट आरोप हैं, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं। झूंसी थाने के थाना प्रभारी महेश मिश्रा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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