
उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज यानी मंगलवार को बीते वर्ष चमोली जिले के रैणी क्षेत्र में आई आपदा के बाद लापता शवों को खोजने और उनका अंतिम संस्कार करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है।
इस सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते में नोटिस का जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली निवासी आचार्य अजय गौतम ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया था और ये कहा था कि बीते वर्ष रैणी गांव के धौली गंगा में आई आपदा के बाद कई लोग लापता हो गए थे। इसमें 206 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी।
साथ हीं याचिकाकर्ता का कहना है कि आपदा में दबे शवों को राज्य सरकार ने खोजा ही नहीं। मामले में जानकारी देते हुए याची ने न्यायालय को बताया कि अभी भी उस क्षेत्र में लगभग 122 लोग लापता हैं।
जिसमें देश के ही नही बल्कि पड़ोसी देश के लोग भी शामिल हैं। कहा कि लापता लोगों के शवों को खोजना और रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
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