सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, वक्फ परिषद में न हो नई बहाली, अगली सुनवाई 5 मई को

Waqf Amendment Act 2025 :

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती – केंद्र को नई नियुक्तियों से रोका

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Waqf Amendment Act 2025 : वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज (17 अप्रैल) दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के समय मांगने पर कहा कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि 7 दिन के अंदर केंद्र सरकार के जवाब देने के पांच दिन बाद याचिकाकर्ताओं को भी जवाब देना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव है, केवल पांच पर ही सुनवाई होगी।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच मई की तारीख तय की है।

कोर्ट के फैसले पर लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं

कोर्ट के इस फैसले को लेकर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट संसद से ज्यादा ताकतवर है। वहीं, कुछ लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की है।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून में संशोधन पर रोक नहीं लगाई

वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर एडवोकेट बरुण कुमार सिन्हा ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून में संशोधन पर रोक नहीं लगाई है। भारत के सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नए संशोधन अधिनियम के तहत परिषद या बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि सरकार अगली तारीख तक उन संपत्तियों (वक्फ-बाय-यूजर) को डी-नोटिफाई नहीं करेगी जो रजिस्टर्ड और गजटेड हैं। हालांकि, सरकार अन्य संपत्तियों पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। केंद्र ने कोर्ट से कहा कि आप संसद द्वारा पारित कानून पर रोक नहीं लगा सकते हैं और केंद्र रोजाना सुनवाई के लिए तैयार है। इस मुद्दे को 5 मई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, और उसी दिन सुनवाई शुरू होगी।”

यूजर ने दिया रिएक्शन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी भावनाएं जाहिर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि कोर्ट में इतने सारे मुद्दे लटके हुए हैं। ऐसे में पहले उन पर सुनवाई करनी चाहिए। वक्फ कानून जैसे विषयों पर इतनी जल्दी सुनवाई होने पर एक यूजर ने आपत्ति जाहिर की।

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