UP Teacher Recruitment : 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

UP Teacher Recruitment : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। यह मामला 69,000 शिक्षक भर्ती का है। दरअसल कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। इस फैसले में हाईकोर्ट ने तीन महीने के अंदर नई लिस्ट जारी करने के लिए कहा था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल स्थगित रहेगा। अब इस मामले में 25 सितंबर को सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट में 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला फिलहाल स्थगित रहेगा। इस मामले में 25 सितंबर को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित दलील पेश करने के निर्देश दिए हैं। सभी पक्षों को अधिकतम 7 – 7 पन्नों में लिखित दलीलें जमा करवाने को कहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार से भी जवाब दाखिल करने को कहा गया है।
बता दें कि हाईकोर्ट ने आरक्षण नियमों का पालन न होने को लेकर मेरिट लिस्ट रद्द की थी। हाईकोर्ट ने नई लिस्ट जारी करने को कहा था। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर रिजर्वेशन कैटगरी का कोई उम्मीदवार जनरल कैटगरी की मेरिट के बराबर अंक लाता है तो उसका चयन जनरल कैटगरी के तहत माना जाना चाहिए. इस फैसले से राज्य में पहले से कार्यरत कई शिक्षकों में चिंता पैदा हो गई है।
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