सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को बड़ा झटका, HC ने ठुकराई एफआईआर रद्द करने की मांग

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UP: हाईकोर्ट ने सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की एफआईआर रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया है, कोर्ट ने कहा कि पुलिस नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है।
उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग ठुकरा दिया है है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस की जांच जारी रहेगी हालांकि हाईकोर्ट ने पुलिस को फिलहाल सांसद बर्क को गिरफ्तार नहीं करने को कहा है।
जांच में सहयोग करना होगा
इलाहाबाद हाईकोर्ट में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के मामले पर सुनवाई करते हुए एफआईआर रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन धाराओं में सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें सात साल से कम की सजा होती है इस मामले में पुलिस सांसद बर्क को नोटिस जारी करेगी नोटिस जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है सांसद बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा।
देश पर अमल करने लिए कहा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस के नोटिस देने पर बयान दर्ज करने के लिए सांसद जियाउर्रहमान बर्क नहीं आएंगे और पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करेंगे तभी उनकी गिरफ्तारी होगी। कोर्ट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश पर अमल करने लिए कहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी
संभल में 24 नवंबर को मस्जिद सर्वे को लेकर भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को आरोपी नंबर एक बनाया है, सांसद के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी जिसके बाद सांसद बर्क ने एफआईआर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और एफआईआर रद्द किए जाने के लिए गुहार लगाई थी।
इस मामले पर जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस अजहर हुसैन इदरीसी की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सांसद जिया उर रहमान बर्क की ओर से अधिवक्ता इमरान उल्लाह और सैयद इकबाल अहमद ने दलीलें पेश की और बताया कि जिस दिन हिंसा भड़की थी वो शहर में मौजूद नहीं थे यूपी सरकार की तरफ से शासकीय अधिवक्ता एके संड ने पक्ष रखा।
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