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सीएम केजरीवाल को नहीं मिली राहत, 23 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

Delhi Liquor Scam: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) याचिका पर सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया  था। एक अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सोमवार को उन्हें वर्चुअल माध्यम से स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी है। अदालत ने जांच एजेंसी से केजरीवाल की गिरफ्तारी पर 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और ईडी के जवाब के बाद 27 अप्रैल तक केजरीवाल को अदालत के सामने अपना प्रतिउत्तर देना होगा। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए गिरफ्तारी की गई थी।

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