दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को SC से मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मेडिकल के आधार पर लगाई जमानत याचिका का ईडी (ED) ने विरोध किया। साथ ही ईडी ने जैन का मेडिकल एम्स (AIIMS) में कराने की मांग की लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दे दी है।
आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली सरकार में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) कल से लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में आक्सीजन सपोर्ट पर हैं। गुरुवार को तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिरने के बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उनकी तबीयत को लेकर ताजा अपडेट यह है कि वो आईसीयू में हैं। उनकी तबीयत स्थिर है
दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी खराब तबीयत का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी। शीर्ष अदालत के जज अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की वेकेशन बेंच ने 22 मई को कहा था कि वह याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर इस बात का जवाब मांगा था। बता दें कि सत्येंद्र जैन 31 मई 2022 से ईडी की हिरासत में हैं। 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत देने की अपील की थी।
इससे पहले गुरुवार की सुबह आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के वॉशरूम में फिसलकर गिर पड़े थे। उन्हें तत्काल पश्चिमी दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। हालत में सुधार न होने पर दोपहर 12 बजे के बाद LNJP में शिफ्ट किया गया था। एलएनजेपी में उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है।
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