Notes Exchange: कटे-फटे नोटों को बदलेगा RBI, बस करना होगा ये काम!

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Notes Exchange: लोगों को अकसर कटे-फटे नोटों से निपटने में परेशानी होती है, क्योंकि उन्हें कोई दुकानदार स्वीकार नहीं करता है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए गाइडलाइन्स जारी किए हैं।
कोई भी नोट जो कटे-फटे, गंदे, या अगर उनका नंबर गायब हो जाता है, तो उन्हें किसी भी बैंक शाखा या RBI कार्यालय में बिना किसी फॉर्म को भरे जमा किया जा सकता हैं।
Notes Exchange: इन बातों का रखें खास ध्यान
लोग एक बार में अधिकतम 20 नोट बदल सकते हैं, जिनका अधिकतम मूल्य 5000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि बैंक काउंटर पर तुरंत नोटों के मूल्य का भुगतान करेंगे। अधिक मूल्य के नोटों के लिए, बैंक नोट प्राप्त करता है और धन को व्यक्ति के खाते में डाल देता है। हालांकि, 50,000 रुपये से अधिक के नोट बदलने में अभी और समय लग सकता है।
अगर कोई बैंक कटे-फटे नोट बदलने से मना करता है तो ग्राहक RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इसके बाद बैंक पर कार्रवाई और जुर्माने लगाया जा सकता है।
खराब, जले या कटे-फटे नोटों को बैंक में नहीं बदला जा सकता है। इन्हें केवल RBI के निर्गम कार्यालय में ही जमा किया जा सकता है।
आपको बता दें कि नोट की कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि वो कितना फटा हुआ है। उदाहरण के बता दें कि अगर 2000 रुपए का नोट 88 स्क्वायर सेंटीमीटर का है तो पूरी कीमत दी जाएगी। 44 स्क्वायर सेंटीमीटर के नोट के लिए आधा पैसा दिया जाएगा।
इस बात का खास ध्यान रखें कि बैंक नकली नोटों की अदला-बदली नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि लोगों को दलालों या दलालों के झांसे में नहीं आना चाहिए जो स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। इन दिशा-निर्देशों का पालन कर लोग बिना किसी परेशानी के अपने क्षतिग्रस्त नोटों को आसानी से बदल सकते हैं।