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निमिषा प्रिया की फांसी की सजा रद्द नहीं हुई, MEA ने गलत जानकारी का किया खंडन

फटाफट पढ़ें

  • फांसी 16 जुलाई को टली, रद्द नहीं हुई
  • MEA ने रद्द होने की खबर नकारी
  • निमिषा हत्या की दोषी करार
  • मुफ्ति का दावा, MEA ने खारिज किया
  • ब्लड मनी से माफी की संभावना

Ministry of External Affairs : निमिषा प्रिया की फांसी की सजा रद्द होने को लेकर संशय कायम है, लेकिन, विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने सजा रद्द होने की खबर को गलत बताया है.

केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे 16 जुलाई को टाल दिया गया. इस दौरान कुछ खबरें सामने आई कि उनकी सजा रद्द कर दी गई है. लेकिन विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने इन दावों को गलत बताया है. सूत्रों के अनुसार निमिषा प्रिया की फांसी की सजा अब भी बरकरार है.

MEA ने रद्द होने की खबर नकारी

भारतीय ग्रैंड मुफ्ति कंथापुरम अबूबकर मुसलियार के ऑफिस ने कहा था कि सना में हुई एक हाई-लेवल मीटिंग के बाद निमिषा प्रिया की सजा को रद्द कर दिया गया है. वहीं विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा, ”निमिषा को लेकर कुछ लोगों ने गलत जानकारी शेयर की है.” निमिषा भारत से यमन अपने काम के सिलसिले में गई थी. उसने 2015 क्लिनिक सेटअप कर लिया था. निमिषा ने तलाल अब्दो महदी के साथ बिजनेस शुरू किया और उसी की हत्या की दोषी पाई गई.

फांसी 16 जुलाई को टली, रद्द नहीं हुई

बता दें कि 16 जुलाई 2025 को निमिषा की फांसी की तारीख तय थी, लेकिन भारत सरकार, केरल के धार्मिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की कोशिशों के बाद इसे टाल दिया गया. ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया, अबूबकर मुसलियार ने यमन के प्रमुख सूफी विद्वान शेख उमर बिन हफीज से इस मामले में दखल देने की अपील की थी. शेख उमर ने तलाल के परिवार से बातचीत की, जिसके बाद सजा को टाल दिया गया था.

ब्लड मनी से माफी की संभावना

रिपोर्ट्स के अनुसार, निमिषा प्रिया की फांसी की सजा रद्द नहीं हुई है, हालांकि, यमन के कानून के तहत माफी का एक विकल्प मौजूद है. वहां शरिया कानून लागू है, जिसके अनुसार हत्या के मामलों में दोषी को ‘ब्लड मनी’ (दिया) के जरिए मृतक के परिजनों की सहमति मिलने पर माफ किया जा सकता है.

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