Delhi News: संजय सिंह को शपथ ग्रहण करने की मिली इजाजत, इन नियमों का करना पड़ेगा पालन
Delhi News: आप नेता संजय सिंह शपथ ग्रहण मामले मे रविवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जेल ऑथारिटी को संजय सिंह को 19 मार्च को संसद सदय के रूप में शपथ लेने के लिए संसद ले जाने की इजाजत दे दी है। दिल्ली कोर्ट ने संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए आप नेता संजय सिंह को 19 मार्च को संसद के समक्ष पेश करने की अनुमति दी।
कोर्ट ने जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित दिया कि संजय सिंह को शपथ दिलाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा के तहत संसद में ले जाया जाए और शपथ के बाद उसे सुरक्षित रूप से जेल में वापस लाया जाए। कोर्ट ने कहा कि इस दौरान संजय सिंह मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे।
कोर्ट ने कहा इस दौरान संजय सिंह किसी आरोपी, संदिग्ध या गवाह से बात करने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह को इस दौरान प्रेस को संबोधित करने या कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।