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मोनालिसा-फरमान मामले में हाई कोर्ट की टिप्पणी –  “केरल में हो तो सुरक्षित हो” , फैसला सुरक्षित  

Monalisa Bhosle : केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को सोशल मीडिया सेंसेशन मोनालिसा भोसले और उनके पति मोहम्मद फरमान खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने संकेत दिया है कि इस मामले में बुधवार को आदेश सुनाया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान अदालत में तीखी बहस

सुनवाई के दौरान माहौल काफी गंभीर और बहसपूर्ण रहा। कपल की ओर से पेश वकील ने मध्य प्रदेश में उन्हें मिल रही कथित धमकियों का मुद्दा उठाया। इस पर जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘वे केरल में सुरक्षित हैं’। जवाब में वकील ने कहा कि यही वजह है कि वे अभी जीवित हैं, जिससे अदालत में तनावपूर्ण माहौल बन गया।

शादी की वैधता और उम्र को लेकर विवाद

मामले की जड़ मोनालिसा की शादी और उनकी उम्र से जुड़ी है। 2025 के कुंभ मेले के दौरान वायरल वीडियो से चर्चा में आई मोनालिसा ने इस साल की शुरुआत में फरमान खान से शादी की थी। बाद में यह आरोप सामने आए कि शादी के समय उनकी उम्र कानूनी सीमा से कम थी, जिससे विवाद गहरा गया।

पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप

मोनालिसा पक्ष के वकील का कहना है कि उनकी शादी के समय वे बालिग थीं और कुछ समूह तथा प्रशासनिक स्तर पर गलत जानकारी फैलाकर मामले को प्रभावित किया जा रहा है। दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा नाबालिग थीं और शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं हो सकती।

अपहरण और अन्य आरोप भी जुड़े

सरकारी पक्ष ने यह भी संकेत दिया है कि आरोपी फरमान खान के खिलाफ चल रहे अपहरण मामले में आगे जालसाजी जैसे गंभीर आरोप जोड़े जा सकते हैं। हालांकि अदालत ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि कथित पीड़िता ने स्वयं कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

मामला दो राज्यों की अदालतों तक पहुंचा

यह विवाद अब केरल और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। तिरुवनंतपुरम की POCSO अदालत में भी इस मामले से जुड़ी शिकायतें दायर की गई हैं, जिनमें कुछ राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों के नाम भी शामिल हैं, जिन पर विवाह प्रक्रिया में मदद करने के आरोप लगाए गए हैं।

अगला फैसला महत्वपूर्ण

अब सभी की नजरें हाई कोर्ट के आगामी आदेश पर टिकी हैं, जो इस संवेदनशील और बहुस्तरीय मामले की दिशा तय कर सकता है।

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