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H-1B वीजा फीस पर अदालत का बड़ा फैसला, भारतीय पेशेवरों को मिली राहत

H-1B Visa News : अमेरिका में नौकरी करने की योजना बना रहे भारतीय पेशेवरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. H-1B वीजा पर प्रस्तावित 1 लाख डॉलर (करीब 85 लाख रुपये) की अतिरिक्त फीस को अमेरिकी अदालत ने अवैध बताते हुए रद्द कर दिया है. इस फैसले से उन लोगों को राहत मिली है जो H-1B वीजा के जरिए अमेरिका में रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं.

अमेरिका की एक फेडरल अदालत ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू किए गए उस नियम को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत नए H-1B वीजा आवेदनों पर 1 लाख डॉलर की फीस निर्धारित की गई थी. बोस्टन के जज लियो सोरोकिन ने कहा कि इस प्रकार का शुल्क लगाने के लिए कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक होती है और राष्ट्रपति के पास इसे सीधे लागू करने का अधिकार नहीं है.

फीस को अदालत ने माना टैक्स जैसा प्रावधान

वहीं, अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि प्रस्तावित शुल्क केवल प्रशासनिक फीस नहीं था, बल्कि यह टैक्स की तरह काम करता था. ऐसे किसी भी वित्तीय प्रावधान को लागू करने के लिए कानूनी प्रक्रिया और कांग्रेस की स्वीकृति जरूरी है, जिसका पालन नहीं किया गया.

ट्रंप प्रशासन ने बताई थी यह वजह

ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि H-1B वीजा कार्यक्रम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. प्रशासन के अनुसार, कुछ कंपनियां स्थानीय कर्मचारियों की जगह कम लागत पर विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही थीं. इसी कारण फीस बढ़ाने का प्रस्ताव लाया गया था ताकि विदेशी भर्ती को सीमित किया जा सके.

भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स पर पड़ रहा था असर

H-1B वीजा का सबसे अधिक लाभ भारतीय आईटी और तकनीकी क्षेत्र के पेशेवरों को मिलता है. प्रस्तावित शुल्क बढ़ने के बाद कई अमेरिकी कंपनियां विदेशी कर्मचारियों की भर्ती से दूरी बना रही थीं. इसका असर अमेरिका में नौकरी की तलाश कर रहे भारतीय इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों पर देखने को मिल रहा था.

फीस सामान्य रहने से बढ़ी राहत

अदालत के फैसले के बाद H-1B वीजा शुल्क पहले की व्यवस्था के अनुसार ही लागू रहेगा. इससे भारतीय आईटी कंपनियों, पेशेवरों और अमेरिका में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत मिलेगी.

फैसले को चुनौती देने की संभावना

हालांकि ट्रंप प्रशासन इस फैसले के खिलाफ आगे कानूनी चुनौती दे सकता है, लेकिन फिलहाल अदालत के आदेश के बाद 1 लाख डॉलर की प्रस्तावित फीस प्रभावी नहीं रहेगी. इससे H-1B वीजा आवेदकों को तत्काल राहत मिली है.

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