
GST On Used Cars : अगर आप अपनी पुरानी कार बेचकर उसके बदले उन पैसों से नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए चिंता की खबर है, क्योंकि सरकार ने पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर लगने वाली जीएसटी दरों को बढ़ा दिया है। यह फैसला राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित हुई जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में लिया गया।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी लगेगी जीएसटी
दरअसल, जीएसटी काउंसिल की बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) समेत पुराने वाहनों की बिक्री पर टैक्स में इजाफा किए जाने पर सहमति बन गई है। इसे 12 फीसदी से बढ़ाकर अब 18 फीसदी करने पर सहमति बनी है। वहीं इंडिविजुअल द्वारा पुरानी कारों की बिक्री और खरीद पर यह लागू नहीं होगा।
बता दें कि बदले गए GST दरें कंपनियों या डीलरों द्वारा बेची गई पुरानी कारों से संबंधित लेन-देन पर लागू होंगी। इसका मतलब यह है कि काउंसिल द्वारा संशोधित किए गए रेट्स उन वाहनों पर लागू होंगे जो मार्जिन के साथ बेचे जा रहे हैं, और जो कंपनियां इस सेक्टर में काम कर रही हैं, वे इन वाहनों को खरीदेंगी। हालांकि, पुराने वाहनों को बेचने या खरीदने वाले व्यक्तिगत विक्रेताओं और खरीदारों पर 12 फीसदी की मौजूदा दर से ही GST लागू रहेगा। इसका अर्थ है कि व्यक्तिगत खरीदारों और विक्रेताओं पर इन बदलावों का कोई असर नहीं होगा।
इंजन की क्षमता के अनुसार लगने वाला टैक्स
मौजूदा GST दरों के अनुसार, 1200CC या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000MM या उससे अधिक की लंबाई वाले पेट्रोल, LPG या CNG से चलने वाले वाहनों पर 18% टैक्स लगता है। इसी तरह, 1500CC या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000MM या उससे अधिक की लंबाई वाले डीजल वाहनों पर भी 18% GST लागू होता है। 1500CC से अधिक इंजन क्षमता वाले स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स (SUVs) पर भी 18% की दर लगती है।
इस संदर्भ में, जीएसटी काउंसिल ने पुरानी और यूज्ड वाहनों के लिए GST दर को बढ़ाकर 18% करने का निर्णय लिया है, जो बड़े वाहनों और SUVs के लिए मौजूदा कर ढांचे के अनुरूप है। बदलाव के अनुसार, अब पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) सहित अन्य 12% टैक्स वाले वाहन, जब व्यवसायों द्वारा फिर से बेचे जाएंगे, तो उन्हें 18% के टैक्स ब्रैकेट में शामिल किया जाएगा।
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