पंजाब सरकार ने 21 दिसंबर को नगरपालिका चुनावों के मद्देनजर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया

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Chandigarh : पंजाब सरकार ने 21 दिसंबर को नगरपालिका चुनावों के मद्देनजर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया

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Chandigarh : पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, पंजाब सरकार ने नगरपालिका चुनावों – 2024 के सामान्य/उपचुनावों के संबंध में, 21 दिसंबर (शनिवार) को उन नगरपालिका क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, जहां चुनाव होने हैं। यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, पंजाब सरकार ने 21 दिसंबर 2024 को पंजाब सरकार के कार्यालयों/बोर्ड्स/कॉर्पोरेशंस/शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत उन मतदाताओं के लिए विशेष अवकाश घोषित किया है। मतदाता अपने मतदान कार्ड को सक्षम अधिकारी को दिखाकर इस विशेष अवकाश का उपयोग कर सकते हैं और यह अवकाश उनके अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा।

चुनाव आयोग ने इस कदम का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करना और कर्मचारियों को मतदान में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना बताया है। इस निर्णय से न केवल सरकारी कर्मचारियों को, बल्कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी अपने वोट डालने का अवसर मिलेगा, बशर्ते वे संबंधित नगर निगम और नगर परिषद क्षेत्रों के मतदाता हों।

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