खेत-खलिहान

आंधी, बारिश या तूफान से फसल को नुकसान? सरकार की इस योजना से मिलेगा पूरा मुआवजा

PM Fasal Bima Yojana : खेती-किसानी में किसानों की मेहनत दिन-रात चलती रहती है, लेकिन मौसम हमेशा अनिश्चित रहता है. कभी तेज आंधी आती है, तो कभी बेमौसम बारिश या बाढ़, जिससे किसानों की मेहनत और निवेश पर भारी नुकसान हो सकता है.

ऐसे समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है. यह योजना प्राकृतिक आपदाओं या मौसम से होने वाले नुकसान के आर्थिक भार को कम करके किसानों को फिर से खेती में सक्रिय होने का अवसर देती है.

इस योजना में लगभग सभी किसान शामिल हो सकते हैं. चाहे आप अपनी जमीन पर खेती कर रहे हों, किराए पर या साझेदारी में. अगर आपने खेती के लिए बैंक से कर्ज लिया है, तो बीमा अपने आप जुड़ जाता है. अन्यथा, आप अपनी इच्छा से भी आवेदन कर सकते हैं.

किसान किस फसल को बीमा करवा सकते हैं?

सरकार ने इस योजना में मुख्य फसलों को शामिल किया है, जैसे कि अनाज, दालें, तिलहन और अन्य प्रमुख फसलें. साथ ही, जो किसान बागवानी या व्यावसायिक खेती करते हैं, उनके लिए भी विशेष प्रावधान मौजूद हैं.

क्लेम की शर्तें आसान

बीमा राशि पाने की प्रक्रिया सरल बनाई गई है. अगर बुवाई नहीं हो पाती, फसल सूख जाती है, कीट या ओलावृष्टि से नष्ट हो जाती है, या कटाई के बाद अगले 14 दिनों में चक्रवात/बारिश से नुकसान होता है. सभी मामलों में मुआवजा दिया जाता है.

प्रीमियम कितना लगेगा?

किसानों पर वित्तीय दबाव कम रखने के लिए अधिकतर प्रीमियम सरकार वहन करती है. खरीफ फसलों के लिए सिर्फ 2% और रबी के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है. व्यावसायिक या बागवानी फसलों के लिए यह दर 5% है.

आवेदन प्रक्रिया अब आसान और डिजिटल

किसान अब घर बैठे या नजदीकी सीएससी सेंटर से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन बुवाई के 10 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है. यदि फसल को नुकसान होता है, तो बीमा कंपनी को 72 घंटे के भीतर सूचना देना जरूरी है. सरकारी अधिकारी मौके पर जाकर नुकसान का आकलन करते हैं और रिपोर्ट तैयार करने के बाद मुआवजा सीधे बैंक खाते में भेज दिया जाता है.

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