Sanjay Raut Defamation Case : मेधा सोमैया मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत को सेशन कोर्ट से राहत मिल गई है. इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता किरिट सोमैया ने कहा कि अदालत का विस्तृत आदेश अभी उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट में अपील निश्चित रूप से दायर की जाएगी.
यह मामला कथित ‘टॉयलेट घोटाले’ के आरोपों से जुड़ा है. पहले शिवड़ी कोर्ट ने संजय राउत को दोषी ठहराया था, जिसके खिलाफ उन्होंने सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस दौरान विधायक सुनील राउत भी सेशन कोर्ट पहुंचे.
सेशन कोर्ट ने संजय राउत को किया बरी
सेशन कोर्ट ने मामले में संजय राउत को बरी कर दिया. मामला बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि केस से जुड़ा था. अदालत ने मंगलवार (17 फरवरी) को संजय राउत की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था.
मझगांव कोर्ट ने राउत को दोषी ठहराया
बता दें कि सितंबर 2024 में मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मेधा सोमैया की ओर से 2022 में दायर इस मानहानि केस में राउत को दोषी ठहराया था, उन्हें 15 दिन की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था. इसके तुरंत बाद राउत ने अदालत में याचिका दाखिल की और उनकी जेल की सजा निलंबित कर दी गई थी.
राउत ने टॉयलेट घोटाले का आरोप लगाया
यह मामला इसलिए सुर्खियों में आया था क्योंकि संजय राउत ने मीरा रोड (ठाणे) में 100 करोड़ रुपए के टॉयलेट निर्माण घोटाले का आरोप लगाया था, जो कि मेधा सोमैया की ओर से चलाए जा रहे एक एनजीओ से जुड़ा था. मुंबई के रुइया कॉलेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रोफेसर मेधा सोमैया ने अपने और पति के खिलाफ राउत के आरोपों को ‘बदनाम करने वाला’ बताते हुए उन्हें अदालत में घसीट दिया था.
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