Unnao Rape Case : उन्नाव गैंगरेप केस में दोषी और बीजेपी से निष्कासित कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उनकी उम्रकैद की सजा निलंबित की गई थी.”
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें नाबालिग पीड़िता से जुड़े उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित किया गया था. कोर्ट ने यह भी साप किया कि सेंगर पहले से ही एक अन्य मामले में जेल में बंद है और अब हाईकोर्ट के फैसले का कोई प्रभाव नहीं रहेगा.
CBI की अपील पर सेंगर को नोटिस
सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी किया है. अदालत ने विपक्ष को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया और साफ किया कि अगली सुनवाई तक सेंगर को किसी भी हाल में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा.”
आरोपी की रिहाई पर पूरी तरह रोक
वहीं, पीड़िता के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि वे कोर्ट का आभार जताते हैं और पीड़िता भी इस फैसले से संतुष्ट है, उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आरोपी को किसी भी स्थिति में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है.’
सख्त कानून की मांग
कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब उन्नाव की पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद मजबूत हुई है. मुमताज ने कहा, ‘कुलदीप सेंगर को मौत की सजा मिलनी चाहिए. रेप जैसे अपराधों के लिए कड़ा कानून बनना चाहिए, ताकि इस तरह के अपराध रुक सकें.’
ये भी पढ़ें – उन्नाव रेप पीड़िता और आरोपी सेंगर के समर्थकों में झड़प, जंतर-मंतर पर हंगामा हुआ तेज
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप









