फटाफट पढ़ें
- पंजाब सरकार ने आशा वर्कर्स को लाभ दिया
- मातृत्व अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी
- यूनियन ने मंत्री का आभार व्यक्त किया
- मंत्री ने यूनियनों के साथ मुद्दों पर चर्चा की
- विभागों को शीघ्र समाधान के आदेश
Punjab News : पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों की 5 कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ मांगों को लेकर हुई कई बैठकों के दौरान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारी मामलों पर गठित कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष भी हैं, ने घोषणा की कि पंजाब सरकार ने आज मातृत्व लाभ और आशा फैसिलिटेटर्स को मातृत्व लाभ देने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है. यह अधिसूचना मातृत्व लाभ अधिनियम, 961 के तहत जारी की गई है.
वित्त मंत्री का धन्यवाद किया
आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स यूनियन को बधाई देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि नई अधिसूचना के तहत अब आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर्स को मातृत्व अवकाश के दौरान तय मानदेय मिलेगा. साथ ही, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में भविष्य में होने वाले सभी संशोधन भी इन पर लागू होंगे. यूनियन के प्रतिनिधियों ने लंबे समय से लंबित मांग को मनाने के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद किया.
इस बीच, वित्त मंत्री ने पंजाब सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में वन कर्मचारी यूनियन, आशा वर्कर्स एवं फैसिलिटेटर्स निरोल यूनियन, आदर्श स्कूल टीचिंग-नॉन-टीचिंग कर्मचारी यूनियन, ईटीटी-टीईटी पास अध्यापक संघ (जय सिंह वाला) और बेरोजगार पीएसटीईटी पास आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कीं, उन्होंने नियमों के अनुसार उनकी जायज मांगों का जल्द समाधान सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ भी विचार-विमर्श किया.
यूनियनों की मांगों पर जल्द कार्रवाई के निर्देश
बातचीत के दौरान, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने संबंधित विभागों को यूनियन नेताओं द्वारा उठाई गई माँगों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए, उन्होंने संबंधित विभागों को माँगों के प्रस्ताव तैयार करके वित्त विभाग को तुरंत विचार और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए. कर्मचारियों की चिंताओं के समाधान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, वित्त मंत्री चीमा ने यूनियनों को आश्वासन दिया कि बातचीत जारी रहेगी और उनके जायज मुद्दों के समाधान में तेजी लाने के लिए बैठकें आयोजित की जाएँगी.
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