
Punjab Pension Payment : पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने राज्य की जिला परिषदों और पंचायत समितियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है. उन्होंने घोषणा की कि अब पेंशन हर महीने की 10 तारीख से पहले सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी. इससे 3,000 से अधिक पेंशनरों को समय पर और सुनिश्चित ढंग से भुगतान मिलने की उम्मीद है.
लंबित बकाया भी चार किस्तों में जारी
फाइनेंस मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यह भी बताया कि जिला परिषद और पंचायत समिति के कर्मचारियों व पेंशनरों के लंबित बकाए भी जल्द ही चार किस्तों में वितरित किए जाएंगे. यह भुगतान पंजाब सरकार द्वारा पहले से स्थापित नीति ढांचे के अनुसार होगा, ताकि सभी विभागों में वित्तीय मामलों में समानता और निष्पक्षता बनी रहे.
बकाये की कुल राशि और समयावधि
यह निर्णय फरवरी 2025 में कैबिनेट द्वारा मंजूर 14,000 करोड़ रुपये के बकाये के अनुसार लिया गया है. इसमें शामिल हैं:
- 1 जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक का संशोधित वेतन, पेंशन और लीव इनकैशमेंट
- 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक का महंगाई भत्ता
बकाया राशि विभिन्न चरणों में वितरित की जाएगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों को आवश्यक राहत समय पर मिल सके.
उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यह फैसले ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के सचिव अजीत बालाजी जोशी और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिए. बैठक में अन्य वित्तीय मामलों पर भी विस्तार से विचार किया गया.
वित्त मंत्री का संदेश
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ये निर्णय सेवानिवृत्त और कार्यरत कर्मचारियों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा को दर्शाते हैं.
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