
CM Nayab Singh Saini : हरियाणा सरकार ने सोनीपत के गन्नौर में 3,050 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर की फल और सब्जी मंडी विकसित करने का महत्वाकांक्षी कदम उठाया है. इस परियोजना के लिए नाबार्ड से 1,850 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार की गारंटी बढ़ाने की मंजूरी दी गई है. यह मंडी हरियाणा और पड़ोसी राज्यों के किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य दिलाने में सहायक होगी, साथ ही दिल्ली और आसपास के व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगी.
मंडी संचालन में न हो बाधा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मंडी के संचालन में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या तकनीकी बाधा नहीं आनी चाहिए.सरकार ने लाइसेंसधारी बिल्डरों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 6 करम यानी 10 मीटर चौड़ाई तक के राजस्व रास्तों के उपयोग की अनुमति देने वाली नीति को मंजूरी दी है. इस नीति से सीवरेज, जल आपूर्ति, बिजली लाइन और गैस पाइपलाइन जैसी सुविधाओं के विकास में तेजी आएगी. यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ-साथ निवेश और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगा.
पेंशनर्स को मिलेगा चिकित्सा भत्ता
हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं) नियम, 1988 में संशोधन को मंजूरी देते हुए पेंशनर्स के लिए चिकित्सा भत्ता शुरू किया गया है. 61 से 70 वर्ष की आयु के पेंशनर्स को 5,000 रुपये और 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को 10,000 रुपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जाएगा. यह निर्णय पेंशनर्स की स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण साबित होगा.
ब्याज राशि का जाएगी माफ
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के आवंटियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि जिन मामलों में नो ड्यूज सर्टिफिकेट या कन्वेयंस डीड जारी हो चुकी है, लेकिन पीपीएम सॉफ्टवेयर में बकाया राशि दिखाई दे रही है, उनसे केवल बकाया मूल राशि वसूली जाएगी. ब्याज और दंडात्मक ब्याज को पूरी तरह माफ कर दिया गया है. आवंटियों को यह राशि अधिसूचना की तिथि से एक महीने के भीतर जमा करानी होगी, अन्यथा विपणन बोर्ड उचित कार्रवाई कर सकता है.
आवंटियों को मुआवजे का प्रावधान
पंचकूला में एग्रो-मॉल के आवंटियों की शिकायतों के निपटान के लिए “विवाद समाधान-II” नीति को मंजूरी दी गई है. यदि आवंटियों को निर्धारित समय पर कब्जा नहीं मिलता, तो उन्हें भुगतान की गई राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से मुआवजा दिया जाएगा. मुआवजे की गणना कब्जा प्रदान करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की प्राप्ति तक नीति के प्रावधानों के अनुसार होगी.
संविदा कर्मचारियों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा
संविदा कर्मचारी सेवा सुनिश्चितता अधिनियम, 2024 के तहत अनुबंध कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिए नियमों को मंजूरी दी गई है. यह अधिनियम अनुबंध कर्मचारियों को नौकरी में स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा, जिससे उनकी कार्यस्थिति में सुधार होगा.
विधानसभा सत्र में होगी विस्तृत चर्चा
इसके अलावा, कैबिनेट ने 22 अगस्त से हरियाणा विधानसभा सत्र शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिसमें इन नीतियों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है. हरियाणा सरकार की ये नीतियां और योजनाएं किसानों, पेंशनर्स और अनुबंध कर्मचारियों के कल्याण के साथ-साथ राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई दिशा देंगी. इनका प्रभावी कार्यान्वयन हरियाणा को प्रगति के पथ पर और आगे ले जाएगा.
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