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बिहार में बदले वाहन चेकिंग के नियम, अब सिपाही और ASI नहीं करेंगे जांच

Bihar Police New Rules : बिहार में वाहन चेकिंग को लेकर पुलिस मुख्यालय ने नए निर्देश जारी किए हैं. नए आदेश के तहत अब सिपाही और एएसआई (ASI) रैंक के पुलिसकर्मी सड़क पर वाहनों की जांच नहीं कर सकेंगे. वाहन चेकिंग का अधिकार केवल दारोगा (SI) और उससे ऊपर के अधिकारियों को दिया गया है. नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

पुलिस मुख्यालय के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में दारोगा से नीचे के पुलिसकर्मी वाहन चालकों को रोककर गाड़ी की जांच नहीं करेंगे. अब वाहन चेकिंग की जिम्मेदारी केवल SI और उससे ऊपर के अधिकारियों के पास होगी.

सिपाही और ASI की होगी यह जिम्मेदारी

नए नियमों के अनुसार सिपाही, हवलदार और एएसआई का काम केवल ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखना और सड़कों को जाम से मुक्त रखना होगा. वे ट्रैफिक को नियंत्रित करेंगे, लेकिन किसी वाहन को रोककर उसकी जांच नहीं करेंगे.

पुलिस मुख्यालय ने यह भी निर्देश दिया है कि ट्रैफिक या वाहन चेकिंग ड्यूटी में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को अपना बॉडी वॉर्न कैमरा हर समय चालू रखना होगा. यदि कैमरा बंद रहने के दौरान किसी राहगीर या वाहन चालक से विवाद होता है, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित पुलिसकर्मी की होगी.

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

सरकार ने इन निर्देशों के पालन की निगरानी के लिए जांच व्यवस्था भी तय की है. यदि कोई सिपाही या एएसआई वाहन चेकिंग करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. बॉडी कैमरा बंद मिलने पर भी संबंधित पुलिसकर्मी पर विभागीय कार्रवाई होगी.

नए आदेश के बाद सिपाही, हवलदार और एएसआई अब न तो वाहनों को रोक सकेंगे और न ही मौके पर चालान काट पाएंगे. उनकी भूमिका केवल यातायात संचालन तक सीमित रहेगी, जबकि वाहन जांच और उससे जुड़ी कार्रवाई SI या उससे वरिष्ठ अधिकारी ही करेंगे.

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