Punjab Real Estate License SOP : पंजाब के आवास निर्माण और शहरी विकास मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कॉलोनियों के विकास के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया हेतु एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एस.ओ.पी.) तैयार किया है.
60 दिनों में मिलेगा कॉलोनी विकास का लाइसेंस
स. मुंडियां ने बताया कि आवास निर्माण और शहरी विकास विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में कॉलोनियाँ विकसित करने हेतु लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के लिए तैयार किए गए एस.ओ.पी. को दो चरणों में बाँटा गया है —
- एल.ओ.आई. जारी करने का चरण (30 दिन)
 - लाइसेंस जारी करने का चरण (30 दिन)
 
इस प्रकार किसी भी विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से लेकर लाइसेंस जारी करने की कुल समय सीमा 60 दिन निर्धारित की गई है.
पुरानी जटिल प्रक्रिया को किया गया सरल
उन्होंने बताया कि पहले विभाग द्वारा कॉलोनियों के विकास के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया काफी जटिल और लंबी थी, जिसके कारण प्रमोटरों को अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ता था. अब इस नई एस.ओ.पी. के लागू होने के बाद प्रमोटरों को आवेदन देने के 60 दिनों के भीतर ही संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा.
हर विभाग के लिए तय की गई टाइमलाइन
स. मुंडियां ने बताया कि एस.ओ.पी. के अनुसार पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध किया गया है. अब किसी भी केस पर काम करने वाली शाखाएँ – जैसे प्लानिंग, अकाउंट, लाइसेंसिंग आदि. विभिन्न विभाग जैसे पी.पी.सी.बी., पी.एस.पी.सी.एल., वन विभाग, ड्रेनेज, एन.एच.ए.आई./पी.डब्ल्यू.डी. को केसों के निपटारे के लिए स्पष्ट टाइमलाइन दी गई है. प्रत्येक कर्मचारी को इस समय सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा, और अनावश्यक देरी होने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
मान सरकार का रियल एस्टेट सेक्टर को मज़बूत करने पर फोकस
उन्होंने आगे कहा कि मान सरकार ने रियल एस्टेट क्षेत्र के राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान और रोज़गार सृजन में इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए पहले भी कई कदम उठाए हैं. अब लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के सरलीकरण से न केवल प्रमोटरों की परेशानी कम होगी बल्कि राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा.
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