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खान सर को 3 जुलाई तक राहत, बॉडीगार्ड्स के हथियारों के लाइसेंस पर पटना कोर्ट सख्त

Khan Sir case : पटना के कोचिंग विवाद मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब 3 जुलाई 2026 को होगी. मंगलवार को हुई सुनवाई में पटना सिविल कोर्ट ने खान सर के दो निजी सुरक्षा गार्डों के हथियारों के लाइसेंस को लेकर सवाल उठाए और संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया.

हालांकि, कोर्ट ने अगली सुनवाई तक खान सर की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को जारी रखा है. इससे उन्हें 3 जुलाई तक राहत मिलती रहेगी.

गार्डों के हथियारों के लाइसेंस पर उठे सवाल

सुनवाई के दौरान ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद की ओर से पेश वकील सत्यम झा और सरकारी वकील ने कोर्ट में दावा किया कि घटना के समय खान सर के दोनों सुरक्षा गार्ड ऐसे हथियारों के साथ मौजूद थे, जिनका रजिस्ट्रेशन बिहार के बाहर का था. आरोप लगाया गया कि इलाके में डर का माहौल बनाने के लिए गोलियां चलाई गई थीं.

अभियोजन पक्ष ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया है कि फायरिंग में इस्तेमाल हथियार उत्तर प्रदेश के कासगंज निवासी तलेबर सिंह का था. पुलिस के अनुसार, हथियार का लाइसेंस केवल उत्तर प्रदेश के लिए मान्य था और बिहार में हथियार रखने या सुरक्षा ड्यूटी के लिए कोई ऑल-इंडिया परमिट नहीं था.

पुलिस का कहना है कि बिना स्थानीय प्रशासन, आर्म्स मजिस्ट्रेट या संबंधित थाने को सूचना दिए बिहार में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया जा रहा था. फिलहाल यह पूरा मामला कानूनी जांच के दायरे में है.

बचाव पक्ष ने आरोपों को बताया गलत

वहीं, खान सर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरविंद मौर ने अभियोजन पक्ष के आरोपों को खारिज किया, उन्होंने कहा कि दोनों सुरक्षा गार्डों के पास मौजूद हथियार वैध लाइसेंस वाले हैं.

बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि पुलिस जांच के दौरान हथियारों से जुड़े लाइसेंस और जरूरी दस्तावेज पहले ही जब्त किए जा चुके हैं. ऐसे में हथियारों को अवैध बताना सही नहीं है.

दस्तावेज पेश करने का निर्देश

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि जब्त किए गए हथियारों के लाइसेंस और संबंधित मूल दस्तावेज 3 जुलाई को अदालत में पेश किए जाएं.

इससे पहले हुई सुनवाई में खान सर के वकील ने कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका पर जल्द फैसला लेने की मांग की थी, उन्होंने कहा था कि सुनवाई की तारीखें लगातार आगे बढ़ रही हैं और मामले में शीघ्र निर्णय जरूरी है.

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