Punjab

सैंपल जांच के लिए भेजे गए, कीटनाशक अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज : गुरमीत सिंह खुड्डियां

Gurmeet Singh Khuddian Statement : गैरकानूनी और अनधिकृत कृषि इनपुट्स के खिलाफ कार्रवाई को तेज करते हुए पंजाब कृषि और किसान कल्याण विभाग की फ्लाइंग स्क्वाड ने मोगा जिले के गांव साहोके में एक गोदाम को सील कर दिया है।

आज यहां इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि यह गोदाम कोटकपूरा निवासी पीयूष गोयल द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसमें अवैध रूप से उर्वरक और कीटनाशक दवाएं संग्रहित की गई थीं। जब्त किए गए सामान में जिंक सल्फेट के ऐसे पैकेट शामिल थे, जिन पर निर्माण तिथि और बैच नंबर नहीं थे, जिससे इनके नकली होने का संदेह होता है।

उर्वरक के तीन और कीटनाशक के दो सैंपल

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि फ्लाइंग स्क्वाड का नेतृत्व संयुक्त निदेशक डॉ. नरिंदर सिंह बेनिपाल और मोगा के मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. गुरप्रीत सिंह ने किया। इस दौरान उर्वरक के तीन और कीटनाशक के दो सैंपल एकत्र किए गए हैं। इस मामले में मोगा के स्मालसर पुलिस स्टेशन में उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985, कीटनाशक अधिनियम, 1968, कीटनाशक नियम 1971, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की किसानों के शोषण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया।

कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की कि वे कृषि इनपुट्स केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें ताकि निम्न गुणवत्ता या अवैध उत्पादों से बचा जा सके। साथ ही उन्होंने प्रत्येक खरीद पर पक्की रसीद (बिल) लेने की अहमियत पर जोर दिया ताकि गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

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