Codeine Syrup Case : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुभम जायसवाल और उसके पिता भोला प्रसाद की अरेस्ट स्टे की रिट पिटीशन को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कोडिनयुक्त सिरप के मामले में आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा चलाने को सही ठहराया।
कोडिनयुक्त सिरप से जुड़े 22 मामलों में से दो मामलों में शुभम जायसवाल और आसिफ मोहम्मद पर भी आरोप दर्ज थे। इन आरोपियों ने अरेस्ट स्टे के लिए रिट पिटीशन दायर की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।
प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई
योगी सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने चार दिनों तक रिट पिटीशन के खिलाफ बहस की। डबल एजी ने कोडिनयुक्त मामलों में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाने के आदेशों को प्रस्तुत किया। एफएसडीए और पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन खारिज की।
कोर्ट ने इस मामले में अभिषेक शर्मा, विनोद अग्रवाल, प्रतीक मिश्रा, विशाल कुमार जायसवाल, भोला प्रसाद, नीरज सेठ, शुभम जायसवाल, पप्पन यादव, मो. सलमान अंसारी, अनुप्रिया सिंह, अंकित कुमार श्रीवास्तव, दिलीप कुमार उमर, मंजू शर्मा, आसिफ मोहम्मद, अरूण सोनकर, खुशबू गोयल, धर्मेंद्र कुमार जायसवाल, अक्षत यादव और अजित यादव की रिट पिटीशन भी खारिज की।
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