पंजाब में पहली बार आप सरकार ने एकल पिताओं और गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव की घोषणा की : मंत्री हरपाल सिंह चीमा

Chandigarh :

पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा

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Chandigarh : पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बच्चों की विशेष जरूरतों का लंबे समय तक देखभाल करने वाले माता-पिता को आवश्यक लचीलापन और अतिरिक्त सहायता प्रदान करते हुए आज पंजाब सरकार के चाइल्ड केयर लीव (सी.सी.एल) के प्रावधानों में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि माता-पिता अपने कामकाज के साथ समझौता किए बिना अपने बच्चों की भलाई के लिए आवश्यक समय समर्पित कर सकें।

यहां जारी एक प्रेस बयान में इस संबंधी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ये संशोधन कामकाजी अभिभावकों, विशेष रूप से बच्चों की देखभाल की विशेष चुनौतियों का सामना कर रहे माता-पिता की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चाइल्ड केयर लीव नीति केवल 18 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए थी। उन्होंने कहा कि हालांकि इस सुविधा ने कामकाजी माताओं को आवश्यक सहायता प्रदान की है, लेकिन यह सुविधा विभिन्न पारिवारिक ढांचों और विशेष चुनौतियों का सामना करने वाले एकल पिता और गंभीर अपंगता वाले बच्चों के माता-पिता को दरपेश चुनौतियों के लिए अपर्याप्त थी।

पंजाब सरकार ने मौजूदा सी.सी.एल प्रावधानों में दो महत्वपूर्ण संसोधन किए

वित्त मंत्री ने कहा कि इन खामियों को पहचानते हुए पंजाब सरकार ने मौजूदा सी.सी.एल प्रावधानों में दो महत्वपूर्ण संसोधन पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि पहला यह कि चाइल्ड केयर लीव का लाभ अब एकल पुरुष अभिभावकों को दिया गया है, जिसमें वे व्यक्ति जिनकी पत्नी का निधन हो गया हो, तलाकशुदा पिता और अविवाहित पिता शामिल हैं और दूसरे संशोधन के तहत सरकार ने गंभीर अपंगता वाले 40 प्रतिशत अपंग बच्चों के लिए 18 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी है।

वित्त मंत्री ने दी जानकारी

वित्त मंत्री ने आगे बताया कि उन बच्चों के माता-पिता जो सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डाइस्ट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, गंभीर और गहरी बौद्धिक असमर्थता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और मल्टीपल डिसएबिलिटीज जिनमें बहरापन और अंधापन शामिल है, आदि को दरपेश चुनौतियों का सामना करने में सहायता करेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रगतिशील प्रयास के तहत बच्चों की देखभाल में पिता की अहम भूमिका को भी स्वीकार करते हुए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि उन्हें माता-पिता के फर्जों के साथ उनकी पेशेवर जिम्मेदारियों को संतुलित करने में सहायता मिले। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि एकल पिता के लिए यह सुविधा प्रदान करके सरकार ने आधुनिक परिवारों की हकीकतों के अनुरूप अपनी नीतियों और अपने रुख को और मजबूत कर रही है।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जोर देकर कहा कि ये संशोधन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की कामकाजी संस्कृति को उत्साहित करने की उस अटल प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं जिसके तहत कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने कहा कि संशोधित नीति कामकाजी माता-पिता, विशेष रूप से असाधारण देखभाल की जिम्मेदारियों का सामना कर रहे माता-पिता के बोझ को घटाएगी और उन्हें पेशेवर नुकसान के बिना अपने बच्चों का आवश्यक ध्यान रखने और देखभाल प्रदान करने के योग्य बनाएगी।

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