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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट को भेजा नोटिस, SIT से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

Ram Mandir Donation Case : अयोध्या राम मंदिर के कथित चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम कदम उठाया है. अदालत ने रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को नोटिस जारी करते हुए विशेष जांच दल (SIT) से मामले की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है. कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी.

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ इस मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान अदालत के सामने बताया गया कि एसआईटी अपनी जांच शुरू कर चुकी है और सबूतों को सुरक्षित रखा जाएगा. इस पर कोर्ट ने ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गठित एसआईटी से विस्तृत स्थिति रिपोर्ट मांगी.

निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग

इस मामले में दायर याचिकाओं में कथित चढ़ावा चोरी की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने, सीबीआई जांच कराने और वित्तीय लेनदेन का फोरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए.

याचिकाओं में वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह और अजय कुमार राय की ओर से दाखिल याचिकाएं भी शामिल हैं. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा था कि अवकाश के बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा.

वित्तीय प्रबंधन में जवाबदेही जरूरी

वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने अपनी याचिका में मांग की है कि राम मंदिर के दान से जुड़े दस्तावेजों और अन्य सबूतों को सुरक्षित रखा जाए तथा जांच प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए. याचिका में यह भी कहा गया है कि मंदिर ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन में जवाबदेही जरूरी है.

याचिकाओं में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी पर भी सवाल उठाए गए हैं. इसमें कहा गया है कि बिना एफआईआर दर्ज किए एसआईटी का गठन किया गया और मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए.

चढ़ावे की गिनती कक्ष पर सवाल

उल्लेखनीय है कि एसआईटी की प्रारंभिक जांच में चढ़ावे की गिनती कक्ष में गंभीर लापरवाही की ओर संकेत किया गया था. इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, उपलब्ध जानकारी के अनुसार ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में उनका नाम शामिल नहीं है.

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