India-Pak Border : राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव ने राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सीमा से सटे तीन किलोमीटर की पट्टी में आम लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी है. यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ तथा घड़साना उपखंड क्षेत्रों में लागू रहेगा.
आदेश के मुताबिक शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक सीमा क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. हालांकि, जिन किसानों को अपनी कृषि भूमि में सिंचाई के लिए जाना आवश्यक है, वे सीमा सुरक्षा बल की बॉर्डर पोस्ट या संबंधित सेना अधिकारी से अनुमति लेकर ही आवागमन कर सकेंगे.
आदेश 15 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा
इसी अवधि में तेज रोशनी और तेज ध्वनि वाले यंत्रों का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा. पटाखे, बैंड और डीजे बजाने पर भी रोक रहेगी. यह प्रतिबंध राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. ये आदेश 15 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा.
इसके अलावा, सीमा के पास पाकिस्तानी क्षेत्र में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के भीतर 3 से 4 किलोमीटर तक पहुंचने की संभावना को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है.
पाकिस्तानी सिम के उपयोग पर प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जिले के किसी भी ऐसे क्षेत्र में, जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम या नेटवर्क के जरिए संपर्क स्थापित किया जा सकता है, वहां कोई भी व्यक्ति ऐसे सिम का उपयोग नहीं करेगा और न ही किसी को इसकी अनुमति दी जाएगी. आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश भी 15 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा.
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