Haryana

हरियाणा मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण फैसले, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 15,220 की गई, डिटेल में पढ़ें

चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम एजेंडों पर मंजूरी दी गई। कुल 7 एजेंडों में से 6 को मंजूरी दी गई, जिसमें अग्निवीर नीति, वृद्धजन सहायता, राशन डिपो सुधार और न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी जैसे महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं।

आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20% किया

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अग्निवीरों के लिए सुरक्षा से जुड़े पदों में हॉरिजॉन्टल आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20% किया गया है। इसका उद्देश्य उनके सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग करना है।
वृद्धजनों के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन करते हुए फ्लोर एरिया रेशो (FAR) 2.25 से बढ़ाकर 3.0 किया गया।

महिलाओं को 33% आरक्षण

राशन डिपो में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है, जिसमें एसिड अटैक पीड़ित, महिला स्वयं सहायता समूह और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। नए डिपो लाइसेंस अब 500 राशन कार्ड के आधार पर दिए जाएंगे और डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर लिखित आवेदन और अच्छे कार्य के आधार पर 65 वर्ष तक की जा सकती है।

हस्तांतरण की शर्तों के अनुसार…

हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स नियम में भी संशोधन किया गया। नए नियम 5A के तहत, उन प्रोजेक्ट्स को राहत दी जाएगी जिनके लिए पर्याप्त रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रोजेक्ट क्षेत्र में जमीन हस्तांतरण की शर्तों के अनुसार दी जाएगी और सभी जन सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी।

श्रमिकों और वृद्धजनों के लिए निरंतर काम

मंत्री ने कहा कि अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी ₹11,257 से बढ़ाकर ₹15,220 प्रति माह की जाएगी। यह फैसला 2026-27 में लागू होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार श्रमिकों और वृद्धजनों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है और सभी सुधारों का उद्देश्य प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।

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