ITR Refund : अगर आपने अपना ITR भर दिया है और रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि कोई तकनीकी खराबी है। बहुत संभावना है कि आपका PAN कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं हुआ है। यह एक आम गलती है, जिसे करोड़ों करदाताओं ने की है। हाल ही में संसद में वित्त राज्य मंत्री Pankaj Chaudhary ने इस बारे में जानकारी दी।
यह बड़ी वजह आई सामने
उन्होंने बताया कि 1,30,638 करदाताओं का रिफंड PAN और आधार लिंक न होने की वजह से अटका हुआ है, जिसका कुल मूल्य 340.30 करोड़ रुपये है। अगर आपने यह लिंक अभी तक नहीं किया है, तो इसे सुधारने का अब भी समय है।
अब देना होगा फाइन
पहले यह सेवा 31 दिसंबर 2025 तक मुफ्त थी, लेकिन अब PAN-आधार लिंक करने पर 1,000 रुपये का फाइन देना होगा। इसे ई-पे टैक्स (e-Pay Tax) के जरिए भुगतान किया जा सकता है।
PAN और आधार लिंक करने के आसान स्टेप्स इस प्रकार हैं-
incometax.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करें।
होमपेज पर “Quick Links” सेक्शन में जाकर “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।
खुलने वाली विंडो में अपना PAN और आधार नंबर दर्ज करें।
1,000 रुपये की लेट फीस का भुगतान ई-पे टैक्स के माध्यम से करें।
आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP को विंडो में दर्ज करें और आगे बढ़ें।
इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपका PAN और आधार लिंक हो जाएगा। सिस्टम में इसे सक्रिय होने में कुछ समय लगेगा। इसके बाद आपका रिफंड 7 से 30 दिन के भीतर आपके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।
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