Uttar Pradesh

हातिम सराय तालाब भूमि पर प्रशासनिक कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, स्थानीयों को मिली राहत

फटाफट पढ़ें

  • हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण पर रोक लगा दी
  • तहसील ने 80 मकानों और मस्जिद को नोटिस दिया
  • 40 मकानों पर लाल निशान लगाकर चेतावनी दी
  • याचिकाकर्ताओं ने कार्रवाई का विरोध किया
  • तहसीलदार को चार सप्ताह में निर्णय लेने कहा

Allahabad High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जिले के रायसत्ती क्षेत्र के मोहल्ला हातिम सराय में तालाब की जमीन पर हुए कथित अवैध निर्माणों को लेकर जारी प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. अदालत के इस अंतरिम आदेश से स्थानीय निवासियों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है.

मामला तब सुर्खियों में आया जब तहसील प्रशासन ने हातिम सराय में करीब 80 मकानों और एक मस्जिद को तालाब की भूमि पर बनने का नोटिस जारी किया. नोटिस में 15 दिन में जवाब देने और अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया.

दरवाजों और दीवारों पर लाल निशान लगाए

प्रशासनिक टीम ने क्षेत्र के लगभग 40 मकानों को अवैध बताते हुए दरवाजों और दीवारों पर लाल निशान लगाए. चेतावनी दी गई कि समय पर जवाब न मिलने पर निर्माण तोड़ा जाएगा. इस कार्रवाई के खिलाफ महमूद आलम सहित 18 अन्य प्रभावित लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की, उन्होंने तहसीलदार के नोटिस को बिना उचित सर्वेक्षण और वैधानिक प्रक्रिया के जारी किए जाने का आरोप लगाया.

कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडे, इरशाद अहमद और अयूब खान ने पैरवी की, उन्होंने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि जिस भूमि को तालाब बताया जा रहा है, उस पर वर्षों से आवासीय बस्तियां हैं, जहां लोग स्थायी रूप से रह रहे हैं. ऐसे में कार्रवाई मनमानी और असंवैधानिक है. हाईकोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई के बाद तहसील प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी. अदालत ने याचिकाकर्ताओं को चार सप्ताह के भीतर तहसीलदार के समक्ष आवेदन देने का निर्देश दिया, ताकि वे अपने पक्ष में दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें.

तहसीलदार को उचित निर्णय का आदेश

न्यायालय ने तहसीलदार को यह भी निर्देश दिया है कि आवेदन प्राप्त होने के बाद चार हफ्तों के भीतर सभी तथ्यों और अभिलेखों की जांच कर कानून के अनुरूप निर्णय लें. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब तक तहसीलदार की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक किसी भी प्रकार की विध्वंसात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

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