केजरीवाल सरकार का बड़ा कदम, CNG टैक्सियों की परमिट वैधता 15 साल के लिए बढ़ाई
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सीएमजी टैक्सियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। आप सरकार ने राजधानी दिल्ली में सीएनजी गैस से चलने वाली टैक्सियों की परमिट की वैधता बढ़ा दी है। केजरीवाल सरकार ने सीएनजी और अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैधता को 15 साल तक बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से टैक्सी ड्राइवरों को बड़ी राहत मिलेगी।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। लंबे समय से मांग कर रहे टैक्सी ड्राइवरों के हित में केजरीवाल सरकार का यह फैसला दिल्ली-एनसीआर के हजारों टैक्सी मालिकों को राहत पहुंचाने वाला है।
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। लंबे समय से मांग कर रहे टैक्सी ड्राइवरों के हित में केजरीवाल सरकार का यह फैसला दिल्ली-एनसीआर के हजारों टैक्सी मालिकों को राहत पहुंचाने वाला है।
सरकारी नोटिफिकेशन में बताया गया, “दिल्ली में पंजीकृत सीएनजी/स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली सभी टैक्सियों के पास अनुबंध कैरिज (दिल्ली एनसीआर) परमिट है, परमिट की वैधता मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सीएमवीआर, 1989 और 1993 डीएमवीआर सहित अन्य सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन 15 वर्षों के लिए वैध रहेगी।”
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