
Supreme Court : दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर वासियों को बड़ी राहत दी है. मालूम हो कि ग्रीन पटाखे के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए ग्रीन पटाखे के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है. इस दौरान लोगों को कुछ शर्तों का पालन करना होगा. बीते कई दिनों से इस मुद्दे पर बहस चल रही थी, और इसकी मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। पिछले बार भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ग्रीन पटाखे के इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी. चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी.
ग्रीन पटाखे पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी
ग्रीन पटाखे को लेकर सीजेआई ने अहम टिप्पणी करते हुए इसकी इजाजत केवल 18 अक्टूबर से 21 के बीच दी है. कोर्ट की तरफ से दिवाली से पहले दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा दिवाली पर सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और फिर शाम को 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत दी गई है.
इसके अलावा कोर्ट ने साफ कहा कि संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, पर्यावरण के साथ समझौता न करते हुए संयमित तरीके से हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति देनी होगी. प्रदूषण में बढ़ोतरी की वजह से दिल्ली में ग्रेप-1 लागू कर दिया गया है.
नकली पटाखे मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ दिशा-निर्देश भी दिए गए है, जिनका पालन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. कोर्ट ने पुलिस अथॉरिटी को गश्ती दल गठित करने का आदेश दिया है ताकि यह नजर रखी जा सके कि केवल क्यूआर कोड वाले उत्पाद ही बेचे जाएं. सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में बाहर से पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही नकली पटाखे पाए जाने पर लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाए. मालूम हो कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप-1 लागू कर दिया गया है, ताकि उसको नियंत्रित किया जा सके। वहीं अब देखने होगा कि दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर क्या रहता है?
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