
Ayodhya News : अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर में चढ़ावा राशि चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी होगी। वहीं, फैजाबाद बार एसोसिएशन ने इस मामले में आरोपियों की कानूनी पैरवी करने से इनकार कर दिया है। एसोसिएशन ने पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
आरोपियों की पैरवी करने वाले वकीलों पर लगेगा जुर्माना
फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि श्रीराम मंदिर में दान राशि चोरी के आरोपियों का कोई भी अधिवक्ता प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। यदि कोई वकील आरोपियों की ओर से पैरवी करता है तो उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही उसका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने मंदिर ट्रस्ट से जुड़े चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी अयोध्या छोड़ने की मांग की है।
चढ़ावा राशि चोरी मामले में आठ लोगों पर FIR दर्ज
बता दें कि छह जून को श्रीराम मंदिर की चढ़ावा राशि में गड़बड़ी और चोरी का मामला सामने आया था। इसके बाद मंदिर ट्रस्ट की अनुशंसा पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंपने के बाद कार्रवाई शुरू की।
25 जून की शाम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इनमें गणना प्रक्रिया में शामिल कर्मचारी अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय और रमाशंकर मिश्रा के अलावा पर्यवेक्षणीय कर्मी सुभाष श्रीवास्तव तथा महासचिव चंपत राय के चालक रामशंकर उर्फ टिन्नू का नाम शामिल है।
एसआईटी जांच में कर्मचारियों की भूमिका सामने आई
एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार, मंदिर में भेंट और चढ़ावे की धनराशि की गणना प्रक्रिया में लगे कुछ कर्मचारियों द्वारा चोरी किए जाने के तथ्य सामने आए हैं। जांच में पर्यवेक्षणीय जिम्मेदारी संभाल रहे सुभाष श्रीवास्तव और बैंक से जुड़े पर्यवेक्षणीय कर्मचारी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू की भूमिका भी प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाई गई है।
इसी आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आठों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।
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